GST Council meeting – News Today 18 https://newstoday18.live Sun, 09 Mar 2025 02:54:47 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8 जीएसटी दरें और कम होंगी! निर्मला सीतारमण ने दिया संकेत, कहा- स्लैब की हो रही समीक्षा https://newstoday18.live/2025/03/09/gst-rates-will-be-reduced-further-nirmala-sitharaman-gave-a-hint/ Sun, 09 Mar 2025 02:54:47 +0000 https://todaynewsindia.com/?p=142121 इनकम टैक्स रेट में कमी के बाद अब जीएसटी रेट्स कम होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही रेट्स को घटाने का फैसला लिया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने ‘द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स’ में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ”जीएसटी दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अपने आखिरी फेज में है. उन्होंने कहा कि राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) एक जुलाई, 2017 को जीएसटी की शुरुआत के समय 15.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 11.4 प्रतिशत हो गई है, और इसमें और कमी आएगी. वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 2021 में दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था.

वित्त मंत्री ने कहा, जीओएम ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब इस चरण में मैंने एक बार फिर से प्रत्येक समूह के काम की पूरी तरह से समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है, और फिर शायद मैं इसे परिषद के पास ले जाऊंगी. तब विचार किया जाएगा कि हम इस बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं.” निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर कुछ और काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ”हम इसे अगली काउंसिल की बैठक में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं.”

दरअसल सरकार पर डिमांड और खपत को बढ़ावा देने का दबाव है जिसके लिए जीएसटी काउंसिल अब जीएसटी रेट्स में कटौती करने पर विचार कर रही है. ये माना जा रहा है कि सरकार 12 फीसदी के स्लैब वाले जीएसटी रेट को खत्म कर सकती है. और इस स्लैब में आने वाले गुड्स को 5 फीसदी या जरूरत पड़ने पर 18 फीसदी के स्लैब में डाल सकती है. इस कवायद का मकसद जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने के साथ खपत को बढ़ाना है.

दरअसल लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जाए और दरों को तार्किक बनाया जाए. अभी जीएसटी के तहत टैक्स के चार स्लैब हैं. वे चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के हैं. कुछ लग्जरी व सिन आइटम पर अलग से सेस का प्रावधान है. जीएसटी के स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 3 करने की डिमांड उठती रही है.

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GST काउंसिल की बैठक के बाद क्या सस्ता, क्या महंगा? यहां लीजिए पूरी जानकारी https://newstoday18.live/2024/12/23/what-is-cheaper-and-what-is-costlier-after-the-gst-council-meeting/ Mon, 23 Dec 2024 03:14:38 +0000 https://todaynewsindia.com/?p=139195 नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है.

सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए.

जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले

  • होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार
  • ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं
  • एसीसी ब्लॉकों (50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी
  • काली मिर्च और किशमिश (किसान द्वारा आपूर्ति पर) पर कोई जीएसटी नहीं
  • पुरानी ईवी (सेकंड हैंड) पर जीरो प्रतिशत
  • नमक व मसालों से मिक्‍स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी
  • पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी
  • कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी
  • स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर टैक्स दरों पर निर्णय स्थगित
  • क्षतिपूर्ति उपकर पर कोई समयसीमा नहीं
  • दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय स्थगित
  • बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टला
  • जेट ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी
  • बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा
  • पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की
  • जीन थेरेपी जीएसटी से मुक्त
  • फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई

आंध्र प्रदेश की 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर बनेगा जीओएम

इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है. आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि जीओएम गठित करने पर आम सहमति बनी है. उन्होंने कहा, “उपकर विलासिता वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर होगा.”

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